बिलासपुर 15 नवम्बर 2025 - न्यायालयीन आदेश की अवहेलना के आरोप में याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ के दो IAS अफसरों के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। शुक्रवार को अवमानना याचिका पर सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने IAS मनोज कुमार पिंगुआ और IAS किरण कौशल कौर को 05 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने दोनों अफसरों को अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का आदेश भी जारी किया है।
शासकीय कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर तय प्रक्रिया के तहत विचार करने और आदेश का परिपालन करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता द्वारा लगातार अभ्यावेदन और स्मरण पत्र देने के बाद भी जब शासन स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तब दोनों IAS अफसरों पनर न्यायालयीन आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। शुक्रवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालयीन आदेश की अवहेलना को लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जमानती वारंट जारी कर दिया है।
न्यायालय अवमानना अधिनियम धारा 12 के तहत न्यायालयीन आदेश की अवहेलना के आरोप में अवमानना के घेरे में फंसने वाले IAS मनोज कुमार पिंगुआ और IAS किरण कौशल कौर के खिलाफ जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के तहत संबंधित व्यक्ति पर दो हजार रुपये का जुर्माना या छह महीने की सजा या फिर दोनों सजा साथ-साथ सुनाई जा सकती है।