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छत्तीसगढ़ के मदिरा प्रेमियों के राहत भरी खबर, अब सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर नहीं होगी जेल

छत्तीसगढ़ के मदिरा प्रेमियों के राहत भरी खबर, अब सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर नहीं होगी जेल

रायपुर 19 जुलाई 2025 - छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को जनविश्वास विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। इस विधेयक में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधान में भी संशोधन किया गया है।

सार्वजनिक स्थल पर शराब के उपभोग के मामले में पहली बार सिर्फ जुर्माना और इसकी पुनरावृत्ति के मामले में जुर्माना और कारावास का प्रावधान किया गया है।