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जांजगीर चाम्पा BIG BREAKING - पूर्व विधायक को 07 साल की सजा , पांच साल बाद आया फैसला

जांजगीर चाम्पा BIG BREAKING - पूर्व विधायक को 07 साल की सजा , पांच साल बाद आया फैसला
जांजगीर चाम्पा 12 दिसम्बर 2024 - 2.67 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में राजस्थान के धौलपुर के पूर्व बसपा विधायक बनवारी लाल कुशवाहा दोषी पाए गए हैं। इस मामले में जांजगीर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बनवारी लाल  कुशवाहा को 7 साल की सजा सुनाई है। बनवारी लाल  कुशवाहा के अलावा शिवराम कुशवाहा, बाल किशन कुशवाहा, जितेंद्र कुमार व विजेंद्र पाल सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। ये चारों पुलिस की पकड़ से दूर हैं। 

जिला अभियोजन अधिकारी नंद कुमार पटेल ने बताया कि राजस्थान की चिटफंड कंपनी गरिमा होम रियल स्टेट एवं एलाइड कंपनी ने ​जांजगीर-चांपा जिले के चांपा के लायंस चौक पर अपना दफ्तर खोला था। कंपनी के झांसे में आकर क्षेत्र के कुछ लोग उससे जुड़ गए। कंपनी ने एजेंट के माध्यम रकम जमा कराकर पांच साल में रकम दोगुना करने का झांसा दिया। इस तरह करीब 2 करोड़ 67 लाख 48,374 रुपए ठगने के बाद कंपनी ने दफ्तर बंद कर दिया। 

निवेशकों को जब दफ्तर में ताला देखा तो उन्हें ठगी का अहसास हुआ। निवेशक दिलचंद देवांगन पिता किशन देवांगन ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर व धौलपुर के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को गिरफ्तार किया था। 5 साल मामला कोर्ट में चला। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय अग्रवाल ने उसे मामले में दोषी पाया।