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साय सरकार ने पलटा पूर्ववर्ती भूपेश सरकार का एक और फैसला , यह निर्णय किया पारित

साय सरकार ने पलटा पूर्ववर्ती भूपेश सरकार का एक और फैसला , यह निर्णय किया पारित
रायपुर 02 दिसम्बर 2024 - साय सरकार ने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के फैसले को पलट दिया है। भूपेश सरकार ने 12 दिसंबर 2019 को अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव का निर्णय लिया था। अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। इसके लिए आज कैबिनेट में नगर निगम और पालिका संशोधन के प्रारूप में संशोधन किया गया।

कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश 2024 (प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधित प्रावधान) की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

बता दे कि अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में 1999 के पूर्व नगर पालिक निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता था। तत्कालीन सरकार द्वारा नगरीय निकायों के महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया था, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में 12 दिसम्बर 2019 को किया गया था।